गंगा किनारे निर्माण पर से हटी रोक तो NGT सख्त, सरकार से मांगा जवाब; 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' हटाने संबंधी केंद्र सरकार की नई अधिसूचना पर पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और NMCG को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नियमों में किए गए हालिया बदलावों पर कड़ा रुख अपनाया है। गंगा के डूब क्षेत्र से 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' की अनिवार्य शर्त को हटाने वाली केंद्र सरकार की नई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। NGT ने केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) सहित अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

NGT Notice To Centre On Ganga

NGT ने केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्रालय को भेजा नोटिस

क्या है विवाद और याचिकाकर्ता का दावा?

यह पूरा मामला केंद्र सरकार (जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा अगस्त 2026 में जारी की गई एक अधिसूचना से जुड़ा है। इस अधिसूचना के जरिए 'गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016' में संशोधन किया गया है।

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