'गंगा का नियम गोमती पर भी लागू...' लखनऊ में नदी के किनारे निर्माण पर NGT ने लगा दी रोक; LDA को भेजा नोटिस

NGT Order: लखनऊ में गोमती नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर NGT ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने LDA को झटका देते हुए गंगा संरक्षण आदेश 2016 के उल्लंघन में होने वाले सभी निर्माण कार्यों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के अस्तित्व और उसके पर्यावरण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक बेहद बड़ा और सख्त कदम उठाया है। NGT ने गोमती नदी के किनारों और बाढ़ क्षेत्र में हो रहे कथित अवैध निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि गोमती नदी के किनारे 'गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016' का उल्लंघन कर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही NGT ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और बाकी जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

NGT Gomti River Lucknow

गोमती नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन पर रोक

चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच का अंतरिम आदेश

NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने यह अंतरिम निर्देश उस याचिका पर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एलडीए द्वारा गोमती नदी के बिल्कुल करीब, उसके रिवरबेड और फ्लडप्लेन के भीतर बांध (एम्बैकमेंट), एक चार लेन की सड़क और कई बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है।

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