ड्राई स्टेट गुजरात में यहां खूब छलकेंगे जाम! सरकार ने बदल दिए नियम

गुजरात सरकार ने GIFT सिटी में शराब नियमों में बड़ी छूट दी है। अब सिर्फ वाइन एंड डाइन एरिया में ही नहीं बल्कि, होटल और रेस्टोरेंट के पूरे परिसर में शराब परोसी जा सकेगी। साथ ही परमिट प्रक्रिया भी आसान बना दी गई है। इसके अलावा बाहरी राज्यों और विदेशी नागरिकों को बिना परमिट के शराब पीने की अनुमति मिलेगी।

Gujarat News: गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) को वैश्विक स्तर पर और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए GIFT सिटी में शराब से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत पाबंदियों में और ढील दी गई है। साथ ही परमिट प्रक्रिया को भी पहले से आसान बना दिया गया है।

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सांकेतिक फोटो (istock)

गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के पिछले आदेशों में बदलाव

नई अधिसूचना के अनुसार, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 के तहत दिसंबर 2023 और अप्रैल 2025 में जारी किए गए पिछले आदेशों में बदलाव किया गया है। इसके तहत GIFT सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां आने वाले लोगों को कई धाराओं से छूट दी गई है। वहीं F.L. III लाइसेंस धारकों को अब प्रोहिबिशन एक्ट और बॉम्बे फॉरेन लिकर रूल्स, 1953 दोनों के ही कई प्रावधानों से छूट दी गई है।

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