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ड्राई स्टेट गुजरात में यहां खूब छलकेंगे जाम! सरकार ने बदल दिए नियम

गुजरात सरकार ने GIFT सिटी में शराब नियमों में बड़ी छूट दी है। अब सिर्फ वाइन एंड डाइन एरिया में ही नहीं बल्कि, होटल और रेस्टोरेंट के पूरे परिसर में शराब परोसी जा सकेगी। साथ ही परमिट प्रक्रिया भी आसान बना दी गई है। इसके अलावा बाहरी राज्यों और विदेशी नागरिकों को बिना परमिट के शराब पीने की अनुमति मिलेगी।

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सांकेतिक फोटो (istock)

Photo : iStock

Gujarat News: गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) को वैश्विक स्तर पर और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए GIFT सिटी में शराब से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत पाबंदियों में और ढील दी गई है। साथ ही परमिट प्रक्रिया को भी पहले से आसान बना दिया गया है।

गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के पिछले आदेशों में बदलाव

नई अधिसूचना के अनुसार, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 के तहत दिसंबर 2023 और अप्रैल 2025 में जारी किए गए पिछले आदेशों में बदलाव किया गया है। इसके तहत GIFT सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां आने वाले लोगों को कई धाराओं से छूट दी गई है। वहीं F.L. III लाइसेंस धारकों को अब प्रोहिबिशन एक्ट और बॉम्बे फॉरेन लिकर रूल्स, 1953 दोनों के ही कई प्रावधानों से छूट दी गई है।

पूरे होटल और रेस्टोरेंट में परोसी जा सकेगी शराब

साल 2023 के नियमों की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव उन जगहों के विस्तार से जुड़ा है, जहां शराब परोसी जा सकती है। पहले सिर्फ वाइन एंड डाइन एरिया में ही शराब केवल परोसी जाती थी। लेकिन अब लाइसेंस प्राप्त होटल और रेस्टोरेंट अपने पूरे परिसर में शराब को सर्व कर सकते हैं। जिसमें लॉन, पूलसाइड, टेरेस और अन्य डाइनिंग स्पेस शामिल है। इसके साथ ही योग्य परमिट धारक F.L. I से भी शराब ऑर्डर भी कर सकते हैं।

परमिट प्रक्रिया भी हुई आसान

सरकार ने परमिट प्रोसेस को भी आसान बना दिया है। अब कर्मचारियों को शराब एक्सेस परमिट के लिए HR हेड जैसे रिकमेंडिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। GIFT सिटी में काम करने वाले कर्मचारी सीधे एक ऑथराइज्ड व्यक्ति के जरिए परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो डिटेल्स को वेरिफाई करके प्रोहिबिशन और एक्साइज डिपार्टमेंट को भेज देगा। इसके अलावा परमिट होल्डर टेंपरेरी परमिट के तहत एक साथ 25 मेहमानों को होस्ट कर सकेंगे, बशर्ते वे उनके साथ मौजूद हों।

एक्सटर्नल पर्सन कैटेगरी की शुरुआत

एक और अहम बदलाव “एक्सटर्नल पर्सन” कैटेगरी की शुरुआत है। गुजरात के बाहर के लोग या वैध पहचान पत्र वाले विदेशी नागरिक अब बिना परमिट के तय होटल और रेस्टोरेंट एरिया में अपना ID दिखाकर शराब पी सकेंगे। कुल मिलाकर, ये बदलाव गुजरात में शराबबंदी बनाए रखते हुए GIFT सिटी को एक इंटरनेशनल, बिजनेस-फ्रेंडली माहौल देने की कोशिश को दर्शाते हैं।

Hiten Vithalani
हितेन विठलानीauthor

2011 में ANI मुंबई ब्यूरो में इंटर्न से शुरू हुआ सफर, 2012 में समय मुंबई में ट्रेनी प्रोड्यूसर तक पहुंचा लेकिन मंत्रालय में लगी आग के बाद से रिपोर्टर के तौर पर सफर की शुरुआत हुई। मुंबई से गुजरात चुनाव 2012 के बाद गुजरात के ही संस्था में अहमदाबाद में काम किया। ETV news Gujarati में जहां से 2015 में फिर एक बार मुंबई ब्यूरो गुजराती चैनल के लिए संभालने का मौका मिला । उसके बाद 2016 में गुजराती चैनल के लिए दिल्ली ब्यूरो संभालने का मौका मिला। 1 मई 2017 के दिन Zee media के साथ दिल्ली ब्यूरो में जुड़ा और Zee का गुजराती चैनल जो लॉन्च होना था Zee 24 Kalak जिसके लिए दिल्ली नेशनल ब्यूरो हेड करने का मौका मिला। लॉकडाउन के वक्त दिल्ली में ही रीजनल ब्यूरो से नेशनल ब्यूरो में काम करने का मौका मिला, Zee Hindustan ने काम को देखते हुए अपने साथ जोड़ लिया जिसमे किसान आंदोलन, सिद्धू मूसेवाला मर्डर, पंजाब चुनाव, यूपी चुनाव, बंगाल चुनाव से लेकर गुजरात चुनाव तक कवर किया। उसके बाद गुजरात में जी के साथ अहमदाबाद में बीजेपी और गुजरात सरकार बीट में काम काफी सालों बाद शुरू किया और अब 15 अप्रैल 2024 से Times Now Navbharat गुजरात ब्यूरो में अहमदाबाद में प्रिंसिपल correspondent के तौर पर काम कर रहा हूं।

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