ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पिता को सुनाई सजा
अदालत ने कहा कि मामले में अनावश्यक या अनुचित सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। अदालत ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, ऐसे मामले आजकल बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए सजा के एक निवारक सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
