महाकुंभ की वायरल गर्ल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक नहीं होगी पति-पत्नी पर कोई सख्त कार्रवाई

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई युवती और उसके पति की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने अहम अंतरिम राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने प्रयागराज में 2025 के दौरान आयोजित महाकुंभ के दौरान वायरल हुई एक युवती और उसके पति द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए एक आपराधिक मामले में उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने इस दंपति की रिट याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर के बाद कहा, "पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए जिला खरगोन के महेश्वर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अगली सुनवाई की तारीख तक कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाए।"

MP High Court Mahakumbh Couple Case

महाकुंभ की वायरल युवती और उसके पति को एमपी हाई कोर्ट से मिली राहत (प्रतीकात्मक फोटो)

27 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई

हाई कोर्ट ने मामले को 27 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत के समक्ष युवती के पति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा और अधिवक्ता जेरी लोपेज उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी और शासकीय अधिवक्ता सुनीत कपूर ने पक्ष रखा। दंपति ने युवती के जन्म प्रमाण-पत्र को नगर परिषद महेश्वर द्वारा निरस्त किए जाने के संबंध में राहत की गुहार को लेकर रिट याचिका दायर की है।

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