18 महीने बाद मिली करोड़पति सिपाही को जमानत; भोपाल के जंगल में हुई थी 52 किलो सोना-11 करोड़ कैश की बरामदगी, जानिए पूरा मामला

भोपाल के चर्चित 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद बरामदगी मामले में आरोपी पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से करीब 18 महीने बाद जमानत मिल गई है। अदालत ने माना कि ईडी की जांच और चार्जशीट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा ट्रायल शुरू हो चुका है।

भोपाल के जंगल में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद मिलने के चर्चित मामले में आरोपी पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट की एकलपीठ ने करीब 18 महीने से जेल में बंद सौरभ शर्मा की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट से मिली जमानत।

हाईकोर्ट से मिली जमानत।

आदेश में कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। ट्रायल कोर्ट आरोप तय कर चुका है और मामला अब सुनवाई के चरण में है। अदालत ने यह भी माना कि जिस अपराध में सौरभ शर्मा आरोपी हैं, उसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि वह पहले ही लगभग 18 महीने न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।

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