गणतंत्र दिवस से पहले एमपी सरकार का बड़ा फैसला; 87 आजीवन कैदियों को मिलेगी आजादी

मध्य प्रदेश सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए 87 आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों को समय से पहले रिहाई की मंजूरी दी है। इस फैसले से जेलों में भीड़ कम करने और कैदियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय प्रत्येक मामले की गहन समीक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद लिया गया है।

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस से पहले एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 87 आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों को समय से पहले रिहा करने की अनुमति प्रदान की है। जेल विभाग द्वारा 27 मई 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत कुल 481 मामलों की गहन समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, जिला स्तर पर गठित समितियों ने प्रत्येक मामले की कानूनी स्थिति, अपराध की प्रकृति, पृष्ठभूमि और अन्य जरूरी तथ्यों का बारीकी से मूल्यांकन किया।

MP Government Grants Early Release to 87 Life-Term Prisoners Ahead of Republic Day 2026

मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस 2026 से पहले 87 आजीवन कैदियों को मिलेगी रिहाई (सांकेतिक फोटोे)

इस समीक्षा प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि 481 मामलों में से 394 दोषी समय से पहले रिहाई की शर्तों को पूरा नहीं करते थे, इसलिए उन्हें अपात्र घोषित किया गया। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 432, 433 और 433(ए) के अंतर्गत लिया गया है, जो राज्य को विशेष परिस्थितियों में सजाओं को माफ करने या घटाने का अधिकार देती हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि रिहाई प्रक्रिया के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही, जिन कैदियों के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है, वे केवल तभी रिहाई के लिए पात्र होंगे जब उनके मामलों का निपटारा 26 जनवरी, 2026 तक हो जाए।

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