दिल्ली-NCR के इस शहर में 16 हजार से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन

Meerut Bulldozer Action: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अवैध निर्माण और रिहायशी जमीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को मेरठ में 16,000 से अधिक अवैध निर्माणों को खाली कराकर सील करने और उन्हें ढहाने का सख्त निर्देश दिया है।

Meerut Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अनधिकृत निर्माणों और आवासीय संपत्तियों के अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वे मेरठ में चिह्नित किए गए 16,000 से अधिक अवैध निर्माणों को खाली कराकर सील करें और उन्हें ढहाने की कानूनी कार्रवाई शुरू करें।

Meerut Bulldozer Action

मेरठ में चलेगा सुप्रीम कोर्ट का चाबुक! (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष पी. गुरुप्रसाद की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह कड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मेरठ के बाहरी इलाके उल्देपुर और उसके आसपास सैकड़ों अवैध आवासीय कॉलोनियां बस गई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में शहर को चार अलग-अलग जोन (A, B, C और D) में बांटा गया था।

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