Mumbai: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऑनलाइन क्विक-कॉमर्स और रिटेल डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के मामले में एफडीए ने Blink Commerce Private Limited (Blinkit) के मलाड स्थित डार्क स्टोर का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच के दौरान FDA अधिकारियों को प्रतिष्ठान के भीतर भारी गंदगी, फलों व सब्जियों पर रेंगते कॉकरोच और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का जखीरा मिला है।
सांकेतिक चित्र
जांच में सामने आईं ये गंभीर खामियां
FDA के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मलाड (वेस्ट) स्थित 'ब्लिंक कॉमर्स' के स्टोर का औचक निरीक्षण किया था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोर में हाइजीन और स्टोरेज के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। ताजी सब्जियों और फलों के स्टोरेज एरिया पर बड़े पैमाने पर कॉकरोच घूमते पाए गए, पूरे स्टोर और कोल्ड स्टोरेज में गंदगी का अंबार था। खाद्य सामग्रियों को जंग लगे रैक्स और सीधे फर्श पर रखा गया था। कोल्ड रूम और रैक्स पर एक्सपायर्ड, खराब और छेड़छाड़ किए गए खाद्य पैकेट्स पाए गए। स्टॉक प्रबंधन में 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' (FIFO) और 'फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट' (FEFO) के नियमों की अनदेखी की जा रही थी। कीटों और चूहों से बचाव के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए थे, वेस्ट डिस्पोजल और मेंटेनेंस की व्यवस्था बेहद खराब थी। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मियों का मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड और फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं था। कर्मचारियों के लिए जरूरी व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री (ग्लव्स, हेयरनेट आदि) और सुरक्षा उपकरण नहीं थे।
FDA ने निर्देश दिया कि निलंबन अवधि के दौरान इस प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों का भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी या कोई भी खाद्य कारोबार संचालित नहीं किया जा सकता। यदि इस अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि पाई जाती है, तो कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Amazon Retail India मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख
ब्लिंकिट पर हुई इस कार्रवाई के बीच एफडीए ने Amazon Retail India Pvt. Ltd. के मामले का भी उल्लेख किया। अमेजन के भिवाड़ी (ठाणे) स्थित वेयरहाउस से एक्सपायर्ड सामान बाजार में भेजने के आरोपों के चलते FDA ने उसका लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ अमेजन रिटेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत अमेजन को निर्देश दिया है कि वह अपने वेयरहाउस में मौजूद सभी एक्सपायर्ड और खराब हो चुके सामान की सूची बनाकर वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए FDA अधिकारियों को सौंपे।
पुणे में भी FDA की कार्रवाई
पुणे में FDA ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी के लाइसेंस-पंजीकरण निलंबित कर दिए हैं। 1 से 9 अगस्त के बीच 19 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी में 41.38 लाख रुपये के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 14 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। वहीं, कोंढवा में एक बस से बिना लाइसेंस और मानकों के विपरीत ले जाए जा रहे 598 किलो मिठा मावा स्वीट को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 1.49 लाख रुपये है।
