महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर मुंबई के पांच नामी क्लबों पर बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए ने इन क्लबों के FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। वहीं एक क्लब को कारोबार बंद (Stop Business Notice) करने और एक अन्य को सुधार नोटिस (Improvement Notice) जारी किया गया है।
मुंबई के 5 बड़े क्लबों पर महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई
27 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बृहन्मुंबई में सात क्लबों, कैंटीनों और रेस्टोरेंट्स की विशेष जांच की गई। जांच के दौरान कई जगहों पर गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, कीटों का प्रकोप और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन सामने आया।
इन क्लबों के FSSAI लाइसेंस निलंबित
- द क्रिकेट क्लब ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (The Cricket Club of India Ltd)
- आरके जुहू जिमखाना (RK Juhu Gymkhana)
- द अपर्णा जुहू जिमखाना (The Aparna Juhu Gymkhana)
- एमआईजी क्रिकेट क्लब, बांद्रा ईस्ट (MIG Cricket Club, Bandra East)
- द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब (The Willingdon Sports Club)
क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में मिलीं गंभीर खामियां
जांच में रसोई और कचरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कॉकरोच और मक्खियां मिलीं। इसके अलावा फफूंदी लगी सब्जियां, अधिक पके मशरूम और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का भंडारण पाया गया। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाने के लिए भी अलग व्यवस्था नहीं थी। कोल्ड स्टोरेज में खाद्य पदार्थों पर पानी टपक रहा था और रसोई में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई।
अन्य क्लबों में भी नियमों का उल्लंघन
आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआईजी क्रिकेट क्लब और विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब में भी कई गंभीर अनियमितताएं जांच के दौरान सामने आईं। इनमें कीटों की मौजूदगी, गंदी रसोई, खाद्य पदार्थों का गलत तरीके से भंडारण, तापमान निगरानी में लापरवाही, कर्मचारियों द्वारा दस्ताने, टोपी व एप्रन का इस्तेमाल नहीं करना और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करना शामिल है।
एमआईजी क्रिकेट क्लब में संचालित नेबुला कैटरिंग सर्विसेज (Nebula Catering Services) बिना वैध FSSAI लाइसेंस के कैटरिंग संचालन करती हुई पाई गई। वहीं मालाड पश्चिम स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को स्टॉप बिजनेस नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि वहां बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन और FSSAI लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। इसके चलते तत्काल खाद्य कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
FDA ने क्या कहा?
FDA का कहना है कि खाद्य सुरक्षा कानून का मकसद लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। जिन प्रतिष्ठानों में नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। विभाग ने साफ किया है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
