यूपी के वाहन मालिकों को सौगात, 2017 और 2021 के बीच जारी किए गए गैर-कर 'ई-चालान' रद्द

E-Challans in UP: परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इस पहल को कानूनी रूप से सुदृढ़ और नागरिकों के लिये फायदेमंद बताया है।

E-Challans in UP: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने मंगलवार को वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 2017 और 2021 के बीच जारी किए गए गैर-कर ई-चालान रद्द कर दिये।विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि रद्द किए गए चालान अब परिवहन पोर्टल पर दो श्रेणियों 'निपटारा' (अदालत में लंबित मामलों के लिए) और 'समाप्त-समय सीमा' (कार्यालय स्तर पर लंबित मामलों के लिए जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है) में हैं।

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गैर-कर 'ई-चालान' रद्द (फाइल फोटो:canva)

परिवहन आयुक्त ने कहा, ‘‘यह निर्णय कानूनी व्यवस्था के दायरे में है और पारदर्शी प्रशासन का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य नागरिकों को एक सुचारू, सुरक्षित और सम्मानजनक सेवा अनुभव प्रदान करना है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।’’

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