सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को झटका, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में याचिका खारिज

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि सपा नेता आजम खान इस ट्र्स्ट के अध्यक्ष हैं।

Supreme Court: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को कब्जे में लेने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Supreme Court rejects Azam Khan petition

फाइल फोटो।

आजम खान हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष

बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही है।

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