सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने FIR को रद्द करने से इनकार किया

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट में फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए। मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए।"

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरुवार को अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम खान ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुनवाई के दौरान, जस्टिस सुंदरेश ने राहत देने से इनकार करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए। मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए। अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं।"

Abdullah Azam Khan

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका (Photo - Abdullah Azam Khan Facebook)

फर्जी जन्मतिथि का आरोप

बता दें कि यह मामला पासपोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। अब्दुल्ला आजम खान के पासपोर्ट में जन्मतिथि गलत दी गई है।इस मामले में 9 सितंबर 2021 को आरोप तय किए गए, जिसके बाद रामपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। FIR में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का का प्रयोग किया है। आरोप है कि उनके पासपोर्ट में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है, जबकि उनके स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी वास्तविक जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है।

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