Lucknow News: क्रिसमस और नए साल का काउंट डाउन शुरू हो गया है। इन दोनों अवसरों पर हर शहर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन अगर आप लखनऊ में हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूर ले लें, अन्यथा नए साल पर सजा भुगतनी पड़ सकती है। लखनऊ में इस साल क्रिसमस और नए साल के कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी अनिवार्य है। इसके बिना किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता है।
क्रिसमस पार्टी (फोटो साभार - सोशल मीडिया)
क्रिसमस-नववर्ष को लेकर प्रशासन का आदेश
क्रिसमस और नए साल को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी जरूरी है। इस नियम को तोड़ने पर 8 महीने की सजा हो सकती है, साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लग सकता है।
पोर्टल के जरिए करें आवेदन
इस नए आदेश के तहत रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क में होने वाले कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पब और पार्क के संचालको को भी प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। ये लोग 20 दिसंबर तक पोर्टल के जरिए अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
