UP Nikay Chunav : योगी सरकार को बड़ा झटका, यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण रद्द, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

  • Written by: रामानुज सिंह
  • Updated Dec 27, 2022, 01:47 PM IST

UP Nikay Chunav : उत्‍तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने बड़ा झटका देते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया। अब OBC आरक्षण रद्द कर दिया गया है। अब निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षति सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी।

UP Nikay Chunav : उत्‍तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने मंगलवार (27 दिसंबर) को बड़ा फैसला सुनाया है। ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है, OBC के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। साथ ही योगी सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।

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यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की बैंच ने यह आदेश दिया। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है। बैंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनावों को बिना OBC आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना सरकार द्वारा तैयार किए गए OBC आरक्षण के मसौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट का यह फैसला आया।

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