लखनऊ: यूपी की राजधानी में बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी अपना धंधा बिजनेस बढ़ाने के प्रयास में हैं, लेकिन कोर्ट ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। दरअसल, लियोनी के विभूतिखंड में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट और बार के निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कंज्यूमर कोर्ट ने 'चिका लोका बाय सनी लियोनी' के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश एक्सपीरियन कैपिटल निवासी प्रेमा सिन्हा की शिकायत के बाद आया है।
(फाइल फोटो)
लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि हाईकोर्ट और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की गोपनीयता और सुरक्षा पर खतरा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार का निर्माण बच्चों के खेलने की जगह, कम्युनिटी हॉल और सीनियर सिटीजन के लिए आवंटित स्थान पर किए जाने का आरोप लगाया गया था। लिहाजा, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की लापरवाही पर भी चिंता जाहिर की। शिकायतकर्ता को आदेश की कॉपी एलडीए को भेजने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
चिका लोका बाय सनी लियोनी रेस्टोरेंट कम बार की चेन
आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के चिका लोका बाय सनी लियोनी रेस्टोरेंट कम बार की चेन है, जिसका निर्माण इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए कि जो नक्शा पास हुआ है, उसको दरकिनार करते हुए बुजुर्गों, बच्चों के लिए खाली स्थान पर अवैध अतिक्रमण कर किया जा रहा है। आशंका जताई गई कि इसके निर्माण से हाईकोर्ट और इंदिरा गांधी की गोपनीयता और सुरक्षा पर खतरा रहेगा। लिहाजा, कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल उसके निर्माण पर रोक लगा दी है।
