ATS Chargesheet on Changur Baba: यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके तीन करीबी सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें छांगुर के विदेशी बैंक खातों और करोड़ों रुपये के फंडिंग नेटवर्क का पूरा विवरण शामिल है। चार्जशीट में छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और उनके पति नवीन रोहरा की लखनऊ से मुंबई तक की संपत्तियों का ब्यौरा भी दर्ज है। इसके अलावा, छांगुर के नेटवर्क का दुबई में विस्तार भी उजागर किया गया है। छांगुर को पांच जुलाई को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस के अनुसार, छांगुर ने बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का गैंंग चलाते हुए वर्ष 2047 तक पूरे देश का इस्लामीकरण करने का लक्ष्य रखा था। इस मामले में 10 पीड़ितों ने बयानों में इस योजना की पुष्टि की है। एटीएस ने चार्जशीट में 29 गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें 10 पीड़ित और बाकी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी हैं।
एटीएस ने छांगुर बाबा और उसके साथियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल (फोटो: एएनआई)
पूरे देश का इस्लामीकरण करने की योजना
चार्जशीट में बताया गया है कि छांगुर ने जनसांख्यिकी धर्मांतरण के लिए विदेशों से आर्थिक मदद प्राप्त की और अपने प्रभाव से बड़ी संख्या में लोगों को हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित करवाया। एक पीड़िता ने कहा कि छांगुर और उसके सहयोगियों ने वर्ष 2047 तक पूरे देश का इस्लामीकरण करने की योजना बनाई थी। एक अन्य पीड़िता ने बयान में कहा कि वर्ष 2023 में उसने छांगुर के कपड़ों की दुकान से खरीदी गई साड़ी लौटाने पर महबूब और नवीन द्वारा उसे एक कमरे में बुलाकर जबरदस्ती की गई। इसके बाद छांगुर ने उसे झूठे मामले में फंसाने और धर्मांतरण करने के लिए प्रलोभन देने की धमकी दी।
एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल
एटीएस ने यह भी बताया कि गिरोह का दूसरा मास्टर माइंड नवीन, जो दुबई में कारोबार करता था, भारत आकर इस्लाम का प्रचार कर रहा था। विदेशी फंडिंग से बलरामपुर, बहराइच और आसपास के जिलों में संपत्तियां खरीदी गईं और इस्लामिक दावा सेंटर व मदरसों की स्थापना की योजना बनाई गई। आरोप पत्र एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल किया गया है, जिसमें छांगुर के साथ नीतू उर्फ नसरीन, रशीद, सबरोज, शहाबुद्दीन और सीजेएम कोर्ट के पेशकार राजेश उपाध्याय को अवैध धर्मांतरण, आपराधिक साजिश, एससी/एसटी एक्ट उल्लंघन, विदेशी फंडिंग जुटाने और संपत्ति की अवैध खरीद-फरोख्त का दोषी बताया गया है।
