Lucknow News: अलीगंज में जिस बिल्डिंग की भीषण आग ने 15 की जान ली, उसे गिराने के आदेश

UP की राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाले अवैध भवन को गिराने का आदेश जारी हो गया है। LDA कोर्ट ने बिल्डिंग के मालिक को अंदर स्वयं ही बिल्डिंग गिराने के लिए 15 दिन का समय दिया है, अन्यथा कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी में 22 जून को जिस बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी, उसे गिराने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इस भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने बिल्डिंग को स्वीकृत मानचित्र के विपरीत और नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्मित माना गया। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के तहत भवन स्वामी को 15 दिन के भीतर अपने आप ही निर्माण हटाने का अवसर दिया गया है।

Lucknow aliganj building fire

इसी बिल्डिंग में भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली थी

LDA के अनुसार, अगर निर्धारित अवधि में भवन मालिक स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाता है तो प्राधिकरण नियमानुसार भवन को ध्वस्त करेगा। इस कार्रवाई पर आने वाला पूरा खर्च भी भवन स्वामी से ही वसूला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि 15 दिन का समय देना नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है।

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