Misdeed Case: हरियाणा के नूंह जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, यह घटना नवंबर 2024 में पिंगावन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है।
मासूम से गंदा काम और फिर हत्या के दोषी को उम्रकैद (प्रतीकात्मक तस्वीर)
क्या है पूरा मामला?
आरोपी व्यक्ति बच्ची के परिवार का ही सदस्य है। आरोपी बच्ची को गांव के पास एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया, जहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
दोषी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूत जुटाए और आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर संजीव तिंजन की विशेष पॉक्सो अदालत ने 18 अप्रैल को आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया। विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 13 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और पुलिस द्वारा की गई प्रभावी अभियोजन और जांच की सराहना की है।
कुरक्षेत्र में बेटी की हत्या के बाद दंपति ने की आत्महत्या
हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अन्य मामले सामने आया, जहां एक दंपति ने कथित तौर पर अपनी तीन वर्षीय बेटी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया था कि उनके शव घर में हुक से लटके हुए मिले। उसने बताया कि घटनास्थल से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें दंपति ने उल्लेख किया है कि वे अपनी बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसके दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे और इसलिए वे यह कठोर कदम उठा रहे हैं।
