Kanpur News: 54 दिनों के लिए कानपुर में धारा 144 लागू, जानें किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

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  • Updated Feb 2, 2024, 01:03 PM IST

Kanpur News: कानपुर, उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। 1 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक शहर में 144 लागू रहेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर उत्तेजक भाषण आदि पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। कानपुर में धारा 144 एक-दो दिन या एक सप्ताह के लिए नहीं बल्कि 54 दिनों के लिए लागू की गई है। गुरुवार, 2 फरवरी 2024 को ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी द्वारा धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। कानपुर में धारा 144 लागू करते हुए होटल से लेकर धर्मशालाओं और सोशल मीडिया पर भी किसी प्रकार के प्रचार-प्रसार करने को प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि 1 फरवरी से 25 मार्च तक कानपुर में धारा 144 लागू रहेगी। आइए आपको अन्य निर्देशों के बारे में बताएं...

Section 144 Imposed in Kanpur City

कानपुर में धारा 144 लागू

कानपुर में लागू हुई धारा 144

अधिकारी द्वारा कानपुर में धारा 144 लागू करते हुए होटल, हॉस्टल, धर्मशालाओं के लिए कुछ नियम जारी किए गए हैं। इन नियम के आधार पर तीनों स्थानों पर रहने और आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन थाने में करना अनिवार्य है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र और छात्राओं का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं इसमें दुकानदार और मकान में रहने वाले किरायेदारों को भी शामिल किया गया है। अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर न केवल होटल और हॉस्टल बल्कि लॉज, स्पा स्टेंर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर, मकान और भवन निर्माण करने वाले मजदूर व अन्य कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बता दें कि वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों के आईडी प्रूफ जमा करना अनिवार्य है। वहीं अधिकारी ने आगे बताया कि धर्मशाला और होटल में प्रतिदिन आने वाले लोगों की आईडी भी पुलिस स्टेशन में जमा करना अनिवार्य होगा।

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