पत्नी की हत्या के आरोप में 12 साल जेल में रहा, अब अदालत में साबित हुआ निर्दोष

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 30, 2023, 01:56 PM IST

Rajasthan News: 11 मई 2016 को जयपुर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, अब हाईकोर्ट ने इस सजा को गलत करार दिया है।

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति की उम्रकैद की सजा को गलत करार दिया और 12 साल बाद उसे बरी कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के अंदर आरोपी आवेदक को 25 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा है । हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुआ आरोपी

कोर्ट ने कहा कि सबूतों से साबित होता है कि आरोपी की पत्नी ने आत्महत्या की थी। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी को खोया है, बल्कि सरकार द्वारा दायर एक गलत केस के कारण वह 12 साल और चार महीने तक अपने तीन छोटे बच्चों के साथ भी नहीं रह सके।

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