Jaipur Starbucks: 'फ्रेपेचीनो' चिन्ह पर स्टारबक्स के अधिकार और जयपुर स्थित एलओएल कैफे की अदालती लड़ाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टारबक्स के पक्ष में फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टारबक्स के अधिकार को मान्यता देते हुए ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए जयपुर कैफे को स्टारबक्स को अदालती खर्च के लिए 13 लाख रुपये देने के लिए आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एलओएल कैफे को अपने उत्पादों को बेचने के लिए 'फ्रेपेचीनो' चिन्ह का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया है। अदालत की ओर से कहा गया है कि, स्टारबक्स कॉरपोरेशन अदालती खर्च का भी हकदार है, जिसका भुगतान कैफे और उसके मालिक की ओर से किया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में मिला स्टारबक्स को 'फ्रेपेचीनो' के चिन्ह पर अधिकार (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बता दें कि, न्यायाधीश ने कहा कि स्टारबक्स न केवल अपना अधिकार साबित करने में सक्षम रहा बल्कि कैफे की ओर से उक्त ट्रेडमार्क का उल्लंघन और इस्तेमाल को भी साबित करने में भी सफल हो गया। अदालत ने स्टारबक्स को मुकदमे के खर्चे का हकदार भी ठहराया है। अदालत शुल्क के अलावा, स्टारबक्स ने वकील को कानूनी शुल्क के रूप में दी गई 13,38,917.85 रुपये की राशि दिखाते हुए अदालत में एक 'अधिवक्ता शुल्क प्रमाणपत्र' भी दायर किया था।
