ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज, लेकिन खान सर को मिल गई राहत

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  • Updated Jun 9, 2026, 01:01 PM IST

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। रौशन आनंद ने रेगुलर जमानत की मांग की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा था।

Roshan Anands Bail Plea Rejected: खान सर कोचिंग पर हमला मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। पटना सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 3 जून को रौशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी। 2 जून की रात खान सर कोचिंग पर हुए हमले मामले में रौशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी। उनपर हमला करवाने का आरोप लगा था। रौशन आनंद पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। रौशन आनंद ने रेगुलर जमानत की मांग की थी जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा था। इसके बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

Roshan Anand vs khan sir

रौशन आनंद को नहीं मिली जमानत

खान सर को मिली राहत

उधर, पटना की एक अदालत ने आज फैजल खान (खान सर) को बहुत बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर कोचिंग फायरिंग केस मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें यह अंतरिम राहत मिली है। फैजल खान के खिलाफ बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया है और गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी। लेकिन अब उन्हें राहत मिल गई है।

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