गुरुग्राम: अब सोसायटी के क्लब में भी खुल सकेंगे बार और रेस्टोरेंट, RWA को मिला फैसला लेने का अधिकार

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated May 17, 2023, 02:00 PM IST

पिछले सप्ताह घोषित नई आबकारी नीति में आबकारी विभाग ने कोंडोमिनियम क्लबों में शराब लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क को 20 लाख से घटाकर 15 लाख कर दिया।

Bars and Restaurants in Societies: रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) अब नई हरियाणा एक्साइज पॉलिसी के तहत लोकप्रिय बार और रेस्तरां को क्लबों में अपने आउटलेट खोलने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। नीति के प्रावधान के अनुसार, बार या रेस्तरां के मालिक को अलग से लाइसेंस लेना होगा और कॉन्डोमिनियम में आउटलेट चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। अधिकारियों ने कहा कि आरडब्ल्यूए को केवल परिसर उपलब्ध कराना होगा।

RWA of socities

अब सोसायटी के क्लब में भी खुल सकेंगे बार और रेस्टोरेंट (प्रतीकात्मक फोटो)

नई आबकारी नीति में प्रावधान

पिछले सप्ताह घोषित नई आबकारी नीति में आबकारी विभाग ने कोंडोमिनियम क्लबों में शराब लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क को 20 लाख से घटाकर 15 लाख कर दिया। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आबकारी नीति को निवासियों को मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। गुरुग्राम में सभी प्रकार के व्यंजन और विश्व स्तरीय रेस्तरां हैं। हमने आवासीय क्लबों के लिए शराब लाइसेंस शुल्क कम कर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग इन लाइसेंसों का विकल्प चुन सकें और यहां तक कि छोटे कॉन्डोमिनियम याकॉलोनियां अपने निवासियों को सर्वोत्तम सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान कर सकें। इससे पहले केवल बड़ी कंपनियां ही अपने निवासियों को ये सुविधाएं प्रदान करते थे। बता दें कि चौटाला के पास आबकारी और कराधान विभाग भी हैं।

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