गुजरात में 1 से 31 मई तक ‘Helmet Drive’, अब बाइक-स्कूटर पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेल्मेट

गुजरात में 1 से 31 मई तक ‘हेल्मेट ड्राइव’ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब बाइक चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी हेल्मेट पहनना जरूरी होगा। यह नियम पहले से लागू है, जिसे सख्ती से अब लागू कराया जाएगा।

Gujarat Helmet Rule 2026: गुजरात में सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे मई महीने तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में 1 मई से 31 मई तक ‘हेल्मेट ड्राइव’ लागू की गई है, जिसके तहत दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले शख्स के लिए भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस सख्ती से इस नियम को लागू करेगी और साथ ही रोजाना रिपोर्ट भी देगी। इस नियम के दायरे में सरकारी कर्मचारी भी आएंगे। अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

Gujarat Helmet Drive - AI

सांकेतिक फोटो (AI Image)

पहले से लागू है ये नियम

स्टेट ट्रैफिक ब्यूरो (STB) के पुलिस महानिरीक्षक IPS मकरंद चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129 के तहत यह नियम पहले से लागू है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू कराने के लिए यह पहल की गई है, जिसके तहत पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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