Gujarat Helmet Rule 2026: गुजरात में सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे मई महीने तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में 1 मई से 31 मई तक ‘हेल्मेट ड्राइव’ लागू की गई है, जिसके तहत दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले शख्स के लिए भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस सख्ती से इस नियम को लागू करेगी और साथ ही रोजाना रिपोर्ट भी देगी। इस नियम के दायरे में सरकारी कर्मचारी भी आएंगे। अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
सांकेतिक फोटो (AI Image)
पहले से लागू है ये नियम
स्टेट ट्रैफिक ब्यूरो (STB) के पुलिस महानिरीक्षक IPS मकरंद चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129 के तहत यह नियम पहले से लागू है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू कराने के लिए यह पहल की गई है, जिसके तहत पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों के लिए भी नियम अनिवार्य
इस ड्राइव के तहत सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी नियमों के दायरे में होंगे। सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी, ताकि हेल्मेट नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
सख्ती से लागू होगा नियम, रोजाना देनी होगी रिपोर्ट
गुजरात के सभी पुलिस आयुक्त, रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करें। साथ ही रोजाना की कार्रवाई का रिपोर्ट तैयार कर अगले दिन सुबह 8 बजे तक उच्च कार्यालय को भेजना भी अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि सूरत में हेल्मेट नियम के सफल लागू होने के बाद अब अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा जैसे बड़े शहरों में भी इसी तरह सख्ती बढ़ाने की जरूरत है।
