ट्रैक पर नहीं चलेगा रोमांच, कानून तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई; पूर्व तट रेलवे ने शुरू किया विशेष जागरूकता अभियान

पूर्व तट रेलवे (ईसीओआर) ने रेलवे परिसरों में खतरनाक और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह पहल खास तौर पर ट्रैक, चलती ट्रेन के पायदान या छत पर सेल्फी और वीडियो बनाने जैसी चीजों को रोकने के लिए है। अधिकारियों ने इसे न केवल जानलेवा बताया, बल्कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध भी माना है।

East Coast Railway Safety Awareness Campaign: पूर्व तट रेलवे (ईसीओआर) ने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य रेलवे ट्रैक, चलती ट्रेन के पायदान या छत पर सेल्फी लेना, वीडियो बनाना या रील शूट करने जैसी खतरनाक और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है। इस पहल की जानकारी एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दी गई, जिसमें अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के कार्य न केवल जानलेवा हैं, बल्कि रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी माने जाते हैं।

East Coast Railway Launches Awareness Campaign Against Railway Stunts (Symbolic Photo: Canva)

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रेलवे स्टंट के खिलाफ जागरूकता अभियान किया शुरू (सांकेतिक फोटो: Canva)

(ईसीओआर) ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है, जो 15 वर्षीय बिश्वजीत साहू की दुखद मृत्यु के दो दिन बाद सामने आई। साहू की जान उस समय चली गई जब वह पुरी में रेलवे ट्रैक के पास वीडियो बना रहा था और ट्रेन की चपेट में आ गया। ईसीओआर ने गुरुवार को जारी अपने बयान में स्पष्ट किया कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसर और चलती ट्रेनें अत्यधिक जोखिम वाले संचालन क्षेत्र हैं, न कि मनोरंजन या वीडियो निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान। बयान में यह भी कहा गया कि इन क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करना या स्टंट करना न केवल जान के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक लापरवाही भी मानी जाती है।

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