दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं

Delhi Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों ने करीब छह साल से जेल में रहने और मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

Delhi Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश (लार्जर कॉन्सपिरेसी) मामले में आरोपी कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजपेयी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। दोनों आरोपियों ने अपनी याचिकाओं में दलील दी थी कि मुकदमे की सुनवाई शुरू हुए बिना उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

Umar Khalid Bail Plea

दिल्ली दंगा मामला

उनका कहना था कि वे करीब छह वर्षों से जेल में बंद हैं, लेकिन अब तक मामले में आरोप तक तय नहीं किए गए हैं। उमर खालिद ने अपनी याचिका में कहा कि हालांकि उनकी पिछली जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन उसके बाद न्यायिक परिस्थितियों में बदलाव आया है। उन्होंने मई में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम जैसे मामलों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद।

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