दिल्ली कोर्ट के आदेश से विकास गर्ग को बड़ा झटका; एडविक लेबोरेट्रीज का राइट्स इश्यू रुका, नियामकीय जांच भी तेज

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  • Updated Jun 26, 2026, 06:49 PM IST

कोर्ट ने अपने आदेश में एडविक लेबोरेट्रीज को राइट्स इश्यू से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक दिया है। इसके तहत कंपनी फिलहाल सेबी के समक्ष लेटर ऑफ ऑफर दाखिल नहीं कर सकेगी, शेयरधारकों को ऑफर दस्तावेज जारी नहीं करेगी।

कॉरपोरेट प्रमोटर विकास गर्ग की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एडविक लेबोरेट्रीज लिमिटेड के प्रस्तावित राइट्स इश्यू पर अंतरिम एकपक्षीय (Ad-Interim Ex-Parte) रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद कंपनी की पूंजी जुटाने की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है। यह आदेश ऐसे समय आया है, जब विकास गर्ग और उनसे जुड़ी कंपनियां पहले से ही कई कानूनी, आपराधिक और नियामकीय जांचों का सामना कर रही हैं।

अदालत का फैसला।

अदालत का फैसला।

अदालत ने यह अंतरिम आदेश कंपनी की 23.46 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली अल्पसंख्यक शेयरधारक फेयरप्लान डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर पारित किया। याचिका में कंपनी प्रबंधन पर धोखाधड़ी, फंड साइफनिंग और गंभीर कॉरपोरेट कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं।

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