Rau IAS Coaching Incident: 4 UPSC उम्मीदवारों की मौत, हाईकोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली कोचिंग सेंटर की मौतें: हाईकोर्ट ने मामले को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया है और इसकी जांच भारतीय न्याय संहिताके तहत की जा रही है, जिसमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) भी शामिल है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओल्ड राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दे दी, जहां जुलाई में सिविल सेवा के तीन उम्मीदवार डूब गए थे। चारों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सह-मालिकों को रेड क्रॉस के पास 5 करोड़ रुपये जमा कराने पर राहत मिलेगी।

Rau IAS Coaching Delhi Incident

राउ कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत

जज ने सह-मालिकों के आचरण को 'अक्षम्य' और 'लालच का कृत्य' करार दिया। आदेश में कोर्ट ने उपराज्यपाल से एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज के अधीन एक समिति गठित करने का भी अनुरोध किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना अनुमति के कोई भी कोचिंग सेंटर न चल सके।

End of Feed