Swati Maliwal Case: क्या बिभव कुमार को अदालत से मिलेगी जमानत? दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई मुश्किलें

Delhi News: स्वाति मालीवाल हमला मामले में केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की मुश्किलें दिल्ली पुलिस ने बढ़ा दी हैं। बिभव ने अदालत दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की तो पुलिस ने उसका विरोध किया है। आपको बताते हैं कि सारा माजरा क्या है।

Swati Maliwal Attack Case: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिसका दिल्ली पुलिस ने सोमवार को विरोध किया। बिभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं।

Swati Maliwal vs Bibhav Kumar

बिभव कुमार और स्वाति मालीवाल।

'बिभव कुमार को जल्दबाजी में नहीं किया गिरफ्तार'

पुलिस ने दलील दी कि कुमार को ‘जल्दबाजी में’ गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं थी। कुमार की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की गई और उन्हें 18 मई को तब गिरफ्तार किया गया जब उसी दिन उन्होंने पुलिस को अर्जी देकर स्वेच्छा से जांच में शामिल होने की बात कही।

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