'चांदनी चौक इलाके में निर्माण पर रोक के बावजूद एक ईंट भी रखने वालों को करें गिरफ्तार...' सुप्रीम कोर्ट सख्त

कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी भी आवासीय संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में नहीं बदला जाएगा और चेतावनी दी कि बिल्डर और नगर निगम के अधिकारियों की किसी भी मिलीभगत को गंभीरता से लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक क्षेत्र में अदालत की रोक के बावजूद अनधिकृत निर्माण होने की कड़ी आलोचना की और दिल्ली पुलिस से कहा कि 'एक ईंट भी रखने वाले' व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को क्षेत्र में गश्ती दल तैनात करने और अनधिकृत निर्माण को तत्काल रोकने का निर्देश दिया।पीठ ने कहा, 'पुलिस आयुक्त क्षेत्र में गश्त के लिए पुलिस दल तैनात करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा पारित सभी तोड़फोड़ आदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए जिन पर अदालतों ने रोक नहीं लगायी है। जहां अवैध/अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं, ऐसी संपत्तियों को तत्काल सील किया जाए।'अगली सुनवायी पर स्थानीय डीसीपी से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

chandni chowk

चांदनी चौक_ सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो: istock)

पीठ ने कहा, 'आप (पुलिस) हर दिन गश्त के लिए टीम तैनात करें और अगर कोई एक ईंट भी रखता पाया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से जारी पूरी तरह से एक धोखाधड़ी है। इसे रोका जाना चाहिए।' एक रिहायशी संपत्ति की ग्राउंड फ्लोर पर रह रही एक बुजुर्ग महिला के मामले का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि उसी संपत्ति की दूसरी मंजिल को बिल्डर द्वारा गैरक़ानूनी रूप से व्यावसायिक परिसर में बदल दिया गया।

End of Feed