दिल्ली में बिजली चोरों की अब खैर नहीं! कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा, भारी जुर्माने के साथ जेल

विशेष विद्युत अदालत ने दिल्ली में बिजली चोरी के दो मामलों में दोषियों पर 13.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। शालीमार बाग में बलराम और मंगोलपुरी में मुकेश कुमार ने ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली की चोरी की थी। अदालत ने मुकेश को तीन महीने की जेल की सजा भी सुनाई। अदालत का फैसला बिजली चोरी के खिलाफ सख्त संदेश है।

Power Theft in Delhi: दिल्ली के रोहिणी इलाके में बिजली चोरी के दो मामलों में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक मामले में आरोपी को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है और दोनों ही केस में आरोपियों पर करीब 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों पर ई-रिक्शा चार्ज करने और घरेलू कामों के लिए बिना इजाजत बिजली इस्तेमाल करने का आरोप था। कोर्ट ने साफ किया है कि बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Electricty

सांकेतिक फोटो (PTI)

ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली चोरी

राजधानी में बिजली चोरी का पहला मामला 31 जुलाई 2018 का है, जब टाटा पावर-DDL की टीम ने शालीमार बाग में बलराम नामक व्यक्ति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर छापा मारा। यहां ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए 18.045 किलोवाट का अनधिकृत कनेक्शन पाया गया। अदालत ने बलराम पर 13, 56, 945 रुपये की देनदारी तय की।

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