दो महीने और ले लें पुरानी गाड़ी के मजे, 1 जुलाई से दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल-डीजल मिलना हो जाएगा बंद

दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 15 साल और डीजल गाड़ी अधिकतम 10 साल तक ही चल सकती है। नियम जानने के बावजूद बहुत से लोग पुरानी गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। लेकिन 1 जुलाई के बाद वह चाहकर भी पुरानी गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उन्हें ईंधन मिलना ही बंद हो जाएगा।

आप अभी जिस गाड़ी में बैठकर शान से इधर-उधर जाते हैं ना! उसकी एक उम्र या मियाद होती है। सरकार ने पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल और डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल की समयावधि निर्धारित की है। यानी 15 साल बाद पेट्रोल और 10 साल बाद डीजल गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना अनिवार्य है। नियम जानने के बावजूद बहुत से लोग आज भी पुरानी गाड़ियों में शान से सवारी कर रहे हैं। लेकिन यह शान सिर्फ 2 महीने की बची है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद आप इन गाड़ियों को एक इंच भी नहीं हिला पाएंगे।

no fuel for old car

पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन

देश की राजधानी नई दिल्ली और NCT में अपना निर्धारित समय पूरा कर चुकी गाड़ियों को जुलाई से ईंधन ही नहीं मिलेगा। मतलब ये कि भले आप स्क्रैप न करवाएं, लेकिन पुरानी गाड़ी को लेकर सड़क पर भी नहीं चल पाएंगे। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर आगामी 30 जून तक विशेष क्षमता वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।

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