आज पूर्व आप (आम आदमी पार्टी) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका कानून के तहत दर्ज मामले में जमानत की याचिका को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, जमानत याचिका को इसलिए खारिज किया गया, क्योंकि राहत देने के लिए अदालत के सामने पर्याप्त आधार नहीं थे। यह पहली बार नहीं है जब मकोका मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। इससे पहले भी अदालत द्वारा एक जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है। अब दूसरी बार दर्ज याचिका को भी विशेष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।
वसूली मामले में जमानत के बाद मकोका मामले में गिरफ्तार हुए नरेश बाल्यान
बता दें कि बाल्यान को दिसंबर 2024 में जबरन वसूली मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में बाल्यान को गिरफ्तार किया। इस मामले ने बाल्यान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है और कानूनी स्थिति और जटिल हो गई है। मकोका कानून के तहत गंभीर आरोप को लेकर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। इसलिए राहत देने के लिए ठोस आधार न मिलने पर जमानत याचिका को खारिज किया गया है। जमानत याचिका को लेकर हुई सुनवाई के बाद इसे खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश दिग विजय सिंह ने कहा कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
बता दे कि दिल्ली पुलिस द्वारा 1 मई को नरेश बाल्यान सहित चार अन्य आरोपी साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मामले पर बाल्यान के वकील ने 19 मई को जमानत याचिका दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि दिसंबर 2024 से मकोका मामले में नरेश बाल्यान हिरासत में है।
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