अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे दिल्ली के स्कूल, पेश हुआ Fee Regulation Bill; जानें क्या है इस बिल की खास बातें

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए 2025 में नया विधेयक पेश किया है। इसके तहत स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी बनानी होगी और तीन साल में एक बार ही फीस बढ़ाई जा सकेगी। उल्लंघन पर भारी जुर्माना और मान्यता रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान होंगे।

Delhi School Fee Regulation Bill: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सख्ती करते हुए 'दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025' पेश किया है। यह विधेयक दिल्ली के निजी स्कूलों की बेकाबू होती फीस को काबू में लाने के लिए लाया गया है। इसके लागू होने के बाद अब कोई भी स्कूल तय सीमा से ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया और कहा कि सरकार 'शिक्षा माफिया' के खिलाफ पूरी मजबूती से यह विधेयक लेकर आई है, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।

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तीन साल में केवल एक बार ही फीस बढ़ा सकेंगे स्कूल

क्या है इस बिल में?

इस बिल के लागू हो जाने पर स्कूल तय सीमा से अधिक फीस नहीं ले सकेंगे और हर स्कूल में "फीस रेगुलेशन कमेटी" बनाना अनिवार्य होगा, जिसमें इसमें स्कूल के प्रधानाचार्य, तीन शिक्षक, पांच अभिभावक और शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। यह कमेटी ही सर्वसहमति से फीस बढ़ाने की मंजूरी देगी। नियम तोड़ने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइए पॉइंट्स में समझते हैं इसके मुख्य प्रावधान-

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