Delhi वालों को तोहफा, अब 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट-बार, चमकेगी नाइट लाइफ

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 2, 2023, 03:18 PM IST

Delhi: राजधानी दिल्‍ली में नाइट लाइफ विकसित करने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्‍ली के सभी फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों में मौजूद रेस्टोरेंट व बार 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं, थ्री स्टार होटल रात 2 बजे तक और अन्‍य होटल, रेस्‍टोरेंट व ढाबे रात के एक बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा रेस्‍टोरेंट और बार के लिए होने वाली आवेदन प्रक्रिया को भी एलजी ने बेहद आसान बना दिया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों के रेस्‍टोरेंट व बार 24 घंटे ओपन
  • थ्री स्टार होटल रात 2 बजे तक और अन्‍य रात के एक बजे तक खुलेंगे
  • अब आवेदन के लिए 28 तरह के डॉक्यूमेंट्स की जगह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट

Delhi: राजधानी दिल्‍ली वालों को एलजी वीके सक्सेना ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। दिल्‍ली में नाइट लाइफ के लिए अब यहां के सभी फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों में मौजूद रेस्टोरेंट व बार 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं, थ्री स्टार होटल रात 2 बजे तक और शहर के अन्‍य होटल, रेस्‍टोरेंट व ढाबे रात के एक बजे तक खुले रहेंगे। एलजी वेके सक्‍सेना ने यह आदेश जारी करते हुए रेस्टोरेंट और बार खोलने के लिए होने वाली आवेदन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। अब राजधानी में रेस्‍टोरेंट और बार खोलने के लिए 28 तरह के अलग-अलग डॉक्यूमेंट देने की जगह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से ही नया लाइसेंस मिल जाएगा।

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दिल्‍ली में अब 24 घंटे खुलेंगे रेस्‍टोरेंट-बार

दिल्‍ली एलजी की तरफ से जारी आदेश में फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों के अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डा के करीब एक किमी के दायरे में मौजूद सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी 24 घंटे तक खुले रहने की छूट दी गई है। इनके अलावा एक अन्‍य बदलाव भी किया गया है। अभी तक होटलों में रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स को सिर्फ एक बार का ही लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब रेस्टोरेंट और होटल ओनर्स चाहें तो एक ही जगह पर एक से अधिक बार चलाने के लिए अलग-अलग लाइसेंस भी ले सकते हैं। अब आवेदन इन नए नियमों के तहत ही होगा। आवेदन के बाद अधिकतम 49 दिनों में लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह लाइसेंस भी अब एक साल की जगह तीन साल के लिए मिलेगा। होटल और रेस्टोरेंट ओनर्स को फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंसेंट की मंजूरी भी अब हर साल नहीं लेनी होगी।

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