Delhi: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस जांच पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी; जांच अधिकारी की गैरमौजूदगी पर अदालत सख्त

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस की लापरवाह जांच पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने जांच अधिकारी की गैरमौजूदगी और अभियोजक को जानकारी न देने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस की सतर्कता और जिम्मेदारी बेहद आवश्यक है।

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस जांच की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए चिंता व्यक्त की है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि न तो जांच अधिकारी अदालत में उपस्थित थे और न ही उन्होंने अभियोजक को आवश्यक जानकारी दी थी। अदालत ने कहा कि यह स्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत याचिका का विरोध करने में बाधा नहीं बननी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोपी को जमानत मिल जाए। पीड़िता ने ट्रायल के दौरान अपने बयान में स्पष्ट रूप से दुष्कर्म की बात कही है, जिससे अभियोजन का पक्ष और अधिक मजबूत हुआ है।

High Court expressed displeasure over the police investigation (Symbolic Photo: Canva)

हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर जताई नाराजगी (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन जांच अधिकारी जरूरी फाइलें और जानकारी लेकर अदालत नहीं पहुंचे। अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस अधिकारियों को न केवल अभियोजक को पहले से जानकारी देनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं भी अदालत में उपस्थित रहना चाहिए।

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