सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को दिल्ली कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी देने का दिया आदेश

दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को एफआईआर की कॉपी देने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही निर्देश दिया कि आरोपी इस कॉपी को सार्वजनिक नहीं करेगा।

दिल्ली की तीसहजारी अदालत ने बुधवार को बड़ा आदेश देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किसी भी आरोपी को एफआईआर की प्रति मिलना उसका अधिकार है।

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दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो:PTI)

तीस हजारी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने फैसला देते हुए कहा कि आरोपी को एफआईआर की कॉपी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए और इसकी रसीद ली जाए। हालांकि कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी इस दस्तावेज को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक मंच पर डालेगा। बिना अदालत की अनुमति इसके प्रसार पर रोक लगाई गई है।

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