दिल्ली-NCR में बिना PUCC वाले वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल, CAQM ने दिए सख्त आदेश; ऐसे निकलेगा पॉल्यूशन का सॉल्यूशन

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कंट्रोल रखने के लिए वाहनों पर सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक, यह है कि 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG नहीं देना फैसला लिया गया है।

Delhi-NCR Pollution : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़े फैसले लिए हैं। आयोग ने घोषणा की है कि सर्दियों की आहट मिलते ही यानी 1 अक्टूबर 2026 से पूरे NCR में जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल, CNG या अन्य ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों और अन्य तकनीकी निगरानी प्रणालियों के जरिए लागू किया जाएगा।

DElhi NCR Fuel Ban Vehicles Without Valid PUCC

दिल्ली-NCR में बिना PUCC वाले वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल (फोटो-AI)

सीएक्यूएम ने यह आदेश वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से जारी किया है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी, कानून-व्यवस्था, आपदा राहत या सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है।

End of Feed