Delhi Water Connection: दिल्ली के लोगों के लिए नया पानी-सीवर कनेक्शन लेना और पुराने कनेक्शन को नियमित (रेगुलर) कराना अब काफी आसान होने जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने नए 'दिल्ली वाटर एंड सीवर (टैरिफ एंड मीटरिंग) रेगुलेशंस, 2026' को मंजूरी दे दी है। नए नियम 2012 के नियमों की जगह लेंगे।
दिल्ली में पानी-सीवर कनेक्शन लेना होगा आसान (सांकेतिक फोटो)
कम दस्तावेजों में होगा कनेक्शन
नए नियमों का मकसद पानी और सीवर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके तहत कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या कम करने और नए कनेक्शन की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान किया गया है। इससे दिल्ली में नए पानी और सीवर कनेक्शन लेने के साथ ही पुराने कनेक्शन को नियमित कराने की प्रक्रिया भी आसान होने की उम्मीद है।
एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग पानी कनेक्शन
नए नियमों के तहत अब एक ही इमारत में बने अलग-अलग घर, फ्लैट या दुकान को अलग पानी का कनेक्शन मिल सकेगा। इसके लिए तय शर्तों को पूरा करना और तकनीकी रूप से कनेक्शन देना संभव होना जरूरी होगा। खास बात यह है कि पानी का कनेक्शन देने के लिए इमारत कितनी ऊंची है, इसे आधार नहीं बनाया जाएगा।
17.5 मीटर से नीचे पानी स्टोरेज जरूरी
अलग-अलग यूनिट (घर, फ्लैट या दुकान) को पानी का कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को एक जरूरी शर्त पूरी करनी होगी। इसके लिए 17.5 मीटर से कम ऊंचाई पर पानी जमा करने के लिए पर्याप्त टैंक या स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी, ताकि पानी की सप्लाई ठीक तरीके से हो सके।
बिलिंग और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम भी स्पष्ट
नए नियमों में पानी और सीवर के बिल, टैरिफ, कनेक्शन से जुड़ी सुविधाओं और सिक्योरिटी जमा करने से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। इसका मकसद उपभोक्ताओं के लिए नियमों को समझना आसान बनाना और कनेक्शन से जुड़ी प्रक्रिया में स्पष्टता लाना है।
