लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, दोबारा जांच के आदेश पर उठे सवाल

याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों जांच रिपोर्टों पर विचार करने के बाद लोकपाल ने अधिनियम की धारा 20(7) के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए याचिकाकर्ता और सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणियां मांगी थीं।

दिल्ली : हाई कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें लोकपाल ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(7) के तहत संबंधित पक्षों से जवाब मांगने के बाद मामले में आगे की जांच का निर्देश दिया था। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, लोकपाल और सीबीआई को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।

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कोर्ट (सांकेतिक फोटो-Istock)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार विरमानी ने अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और सक्षम विशेष अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने अपनी पूरक जांच रिपोर्ट में भी यही निष्कर्ष दोहराया था कि मामले में अभियोजन चलाने लायक कोई आधार नहीं है।

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