Delhi News: 2020 दंगे और जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SIT जांच वाली सभी याचिकाएं खारिज

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और 2019 जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा की स्वतंत्र SIT जांच की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों और 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि फैसले में दिए गए विस्तृत कारणों के आधार पर याचिकाओं के इस पूरे समूह को निरस्त किया जाता है।

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SIT गठन से HC का इनकार

अदालत ने याचिकाओं को दो हिस्सों में बांटा था

पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए बताया कि अदालत के समक्ष आई याचिकाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित कर सुनवाई की गई थी। पहला हिस्सा फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों से संबंधित था और दूसरा हिस्सा दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर और आसपास हुई हिंसा से जुड़ा था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों से जुड़ी इन तमाम याचिकाओं पर 24 जुलाई को अपनी सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी किया गया है।

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