Delhi News: नेहरू प्लेस में अब नहीं लगेगी रेहड़ी-पटरी! पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर ‘नो-हॉकिंग’ और ‘नो-वेंडिंग जोन’ घोषित

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के चिन्हित स्थल को छोड़कर पूरे इलाके को ‘नो-हॉकिंग’ और ‘नो-वेंडिंग जोन’ घोषित किया है। 12 अक्टूबर 2026 के बाद MCD अनधिकृत वेंडरों को हटाकर कार्रवाई कर सकेगा।

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के व्यस्त कारोबारी केंद्र नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को लेकर एक कड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरे क्षेत्र को 'नो-हॉकिंग जोन' और 'नो-वेंडिंग जोन' घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चिन्हित वैकल्पिक जगह को छोड़कर पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अनधिकृत तरीके से सामान बेचने वालों के खिलाफ 12 अक्टूबर के बाद से कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल 90 चिन्हित वेंडरों को वैकल्पिक जगह पर काम करने की अस्थायी अनुमति दी गई है।

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट (File Image)

400 से ज्यादा वेंडर, सिर्फ 90 अधिकृत

यह मामला नेहरू प्लेस में वेंडिंग और हॉकिंग से जुड़ी कई याचिकाओं और एक अवमानना याचिका की सुनवाई से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 400 से ज्यादा वेंडर सामान बेच रहे हैं। इनमें सिर्फ 90 वेंडर ही अधिकृत या पहले के आदेशों के तहत संरक्षित हैं।

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