Delhi News: नेहरू प्लेस में अब नहीं लगेगी रेहड़ी-पटरी, हाई कोर्ट ने घोषित किया नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित करते हुए अनधिकृत वेंडरों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 90 चिन्हित विक्रेताओं को फिलहाल निर्धारित स्थल पर वेंडिंग की अनुमति दी है, जबकि उनके अधिकारों पर अंतिम फैसला टाउन वेंडिंग कमिटी-II करेगी।

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित करते हुए यहां अनधिकृत रूप से दुकान लगाने और सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने हालांकि 90 चिन्हित विक्रेताओं को फिलहाल एक निर्धारित स्थान पर वेंडिंग करने की अस्थायी अनुमति दी है।

Nehru Place No Vending Zone

90 चिन्हित विक्रेताओं को फिलहाल अस्थायी अनुमति

यह राहत टाउन वेंडिंग कमिटी-II (TVC-II) के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगी। अदालत ने कहा कि नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को लेकर पहले भी कई न्यायिक आदेश जारी हो चुके हैं, जिनके तहत यह क्षेत्र नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन है। ऐसे में चिन्हित 90 विक्रेताओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस इलाके में वेंडिंग करने का वैध अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर स्ट्रीट वेंडर किसी नो-वेंडिंग जोन में कारोबार कर रहे हैं, तो एमसीडी या संबंधित प्राधिकरण को उन्हें वैध वेंडिंग जोन में स्थानांतरित करने में मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी आजीविका का रास्ता पूरी तरह बंद न हो।

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