दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू, सिर्फ इन तय घंटों में ही फोड़ सकेंगे पटाखे, जानें पूरी गाइडलाइन

दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। केवल 7 और 8 नवंबर को तय समय पर ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

दिवाली से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे दिल्ली-NCR में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही सीमित समय के भीतर इस्तेमाल करें। मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक के बाद, जिला मजिस्ट्रेट (पूर्वी) ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Delhi Govt Appeal on Green Crackers

दिवाली पर दिल्ली सरकार की अपील

पटाखे फोड़ने के लिए तय किए गए ये निश्चित समय

जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने के लिए प्रशासन ने सख्त समयावधि तय की है। ग्रीन पटाखों को केवल 7 और 8 नवंबर को ही फोड़ने की अनुमति होगी। पटाखे चलाने के लिए दिन में दो विंडोज तय किए गए हैं, पहला ,सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और दूसरा रात 8 बजे से 10 बजे तक। इन निर्धारित समय सीमाओं के अलावा अन्य किसी भी समय पटाखे चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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