6 बार के भाजपा MLA राजू सिंह को 4 साल की जेल; 'हर्ष फायरिंग' पड़ी भारी, जा सकती है विधायकी!

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार के बाहुबली विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, इससे उनकी विधायकी खतरे में आ गई है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार के बाहुबली विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला साल 2018 की न्यू ईयर ईव (31 दिसंबर) पार्टी के दौरान हुई एक 'हर्ष फायरिंग' से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली की एक प्रसिद्ध डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

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राजू सिंह को चार साल की जेल (Facebook/Raju Kumar Singh)

स्पेशल जज विशाल गोगने ने विधायक राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 पार्ट-II (गैर-इरादतन हत्या) के तहत चार साल की कैद और आर्म्स एक्ट के तहत दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोषी विधायक को निर्देश दिया है कि वह मृतका के पति विकास गुप्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा भी दें। मुआवजा न देने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

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