MLA Raju Kumar Singh Convicted: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2018 में हुए एक बेहद चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा (BJP) विधायक राजू कुमार सिंह को एक महिला की मौत के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या (IPC की धारा 304 पार्ट-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया है। फैसला आते ही कोर्ट ने विधायक को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया।
बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को झटका
ये है पूरा मामला
यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। नए साल (न्यू ईयर) के जश्न के दौरान दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित विधायक राजू सिंह के फार्महाउस पर एक पार्टी चल रही थी। इसी पार्टी में खुशी के माहौल के बीच अचानक अंधाधुंध फायरिंग (हर्ष फायरिंग) की गई। इस दौरान चली एक गोली (Delhi Celebratory Firing Case) वहां मौजूद एक महिला को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राजू सिंह और उनके करीबियों को गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक के इस कृत्य पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि नए साल की पार्टी जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाना बेहद गैर-जिम्मेदाराना था। आरोपी राजू सिंह को अच्छी तरह इस बात का अंदाजा और जानकारी थी कि इतनी भीड़ के बीच गोली चलाने से किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है।
