बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार, हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली की अदालत का बड़ा फैसला

MLA Raju Kumar Singh Convicted: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नए साल की पार्टी के दौरान वसंत कुंज स्थित फार्महाउस पर हुई हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया है।

MLA Raju Kumar Singh Convicted: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2018 में हुए एक बेहद चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा (BJP) विधायक राजू कुमार सिंह को एक महिला की मौत के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या (IPC की धारा 304 पार्ट-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया है। फैसला आते ही कोर्ट ने विधायक को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया।

MLA Raju Kumar Singh Convicted

बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को झटका

ये है पूरा मामला

यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। नए साल (न्यू ईयर) के जश्न के दौरान दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित विधायक राजू सिंह के फार्महाउस पर एक पार्टी चल रही थी। इसी पार्टी में खुशी के माहौल के बीच अचानक अंधाधुंध फायरिंग (हर्ष फायरिंग) की गई। इस दौरान चली एक गोली (Delhi Celebratory Firing Case) वहां मौजूद एक महिला को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राजू सिंह और उनके करीबियों को गिरफ्तार कर लिया था।

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