Ludhiana News: लुधियाना में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषियों पर ₹220000 का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, घटना साल 2019 की है। जब थाना दोराहा में दो लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उन्होंने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया था।
परिजनों के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने बच्ची से दुष्कर्म करके उसको मौत के घाट उतार दिया था। बच्ची के परिजनों ने 10 मार्च 2019 को दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उनके खिलाफ थाना दोराहा में पॉक्सो और आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान रोहित कुमार और विनोद निवासी धराया के रूप में हुई थी।
