चंडीगढ़ प्रशासन ने किरण खेर को भेजा नोटिस; करीब 13 लाख रुपये का बकाया है लाइसेंस शुल्क, चुकाने का मिला अल्टीमेटम

चंडीगढ़ प्रशासन ने पूर्व सांसद और अभिनेत्री किरण खेर को सेक्टर 7 स्थित सरकारी आवास के 12.76 लाख रुपये के बकाया लाइसेंस शुल्क को लेकर नोटिस भेजा है। तय समय में भुगतान न करने पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। प्रशासन ने भुगतान न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Chandigarh News: बीजेपी की पूर्व सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन ने एक नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में आवंटित सरकारी मकान के बकाया लाइसेंस शुल्क न चुकाने के कारण जारी किया गया है। नोटिस में उन्हें करीब 13 लाख रुपये की बकाया राशि जल्द जमा कराने के लिए कहा गया है, और ना चुका पाने की स्थिति में बकाया राशि पर 12 फीसदी ब्याज भी लगाया जाएगा।

kirron kher receives notice for licence fees

करीब पौने तेरह लाख रुपये का बकाया है लाइसेंस शुल्क (फाइल फोटो | PTI)

सेक्टर 7 के मकान का बकाया शुल्क

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस में किरण खेर के सेक्टर-7 में स्थित मकान T-6/23 के बकाया लाइसेंस शुल्क (किराया) और जुर्माने की कुल राशि 12,76,418 रुपए बताई गई है। इसमें कुछ हिस्सों पर 100% से लेकर 200% तक का जुर्माना भी शामिल है।

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