Chandigarh News: बीजेपी की पूर्व सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन ने एक नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में आवंटित सरकारी मकान के बकाया लाइसेंस शुल्क न चुकाने के कारण जारी किया गया है। नोटिस में उन्हें करीब 13 लाख रुपये की बकाया राशि जल्द जमा कराने के लिए कहा गया है, और ना चुका पाने की स्थिति में बकाया राशि पर 12 फीसदी ब्याज भी लगाया जाएगा।
करीब पौने तेरह लाख रुपये का बकाया है लाइसेंस शुल्क (फाइल फोटो | PTI)
सेक्टर 7 के मकान का बकाया शुल्क
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस में किरण खेर के सेक्टर-7 में स्थित मकान T-6/23 के बकाया लाइसेंस शुल्क (किराया) और जुर्माने की कुल राशि 12,76,418 रुपए बताई गई है। इसमें कुछ हिस्सों पर 100% से लेकर 200% तक का जुर्माना भी शामिल है।
असिस्टेंट कंट्रोलर रेंट्स ने भेजा नोटिस
नोटिस किरण खेर को उनके सेक्टर 8-ए स्थित कोठी नंबर 65 पर 24 जून 2025 को असिस्टेंट कंट्रोलर (F&A) रेंट्स की ओर से भेजा गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि जल्द से जल्द बकाया राशि जमा नहीं की गई तो उस पर ब्याज समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी।
भुगतान न करने पर होगा भारी जुर्माना
बकाया राशि जमा न करने की स्थिति में कुल बकाया राशि पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा, जो राशि और बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि पूर्व सांसद इस नोटिस पर क्या कार्रवाई करती हैं।
